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Uttar Pradesh: आचार संहिता के मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी दोषी, कोर्ट ने दी ये सजा

• LAST UPDATED : November 4, 2022

Uttar Pradesh

इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । प्रचार का समय समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करके प्रचार करने की आरोपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सभी दोषीयो को छह माह की परिविक्षा पर रहने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को चेतावनी भी दी

कोर्ट ने आरोपीयों को दोषी ठहराकर कहा की सभी आरोपी छह माह की साधारण परिविक्षा पर अच्छा चाल चलन बनाए रखने के लिए ज़िला परिविक्षा अधिकारी के समक्ष जाकर 20-20 हज़ार की दो जमानते और इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करेंगे। कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी, मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव और प्रभा श्रीवास्तव को आदेश दिया की वह 30 दिवस के अंदर ज़िला परिविक्षा अधिकारी के सामने हाज़िर हों। वहीं आरोपियों के परिविक्षा के छह माह की गड़ना ज़िला परिवक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दिन से की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए ज़िला परिविक्षा अधिकारी को भेजने का आदेश देते हुए सभी आरोपियों को चेताते हुए अपने आदेश में कहा की यदि उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया तो उन्हें फिर से कोर्ट में तलब करके दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा।

2012 में भाजपा सांसद ने किया था प्रचार

पत्रावली के अनुसार रीता बहुगुणा जोशी वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थी। थाना कृष्णा नगर में स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी द्वारा 17 फरवरी 2012 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोहल्ला बजरंग नगर में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी प्रचार का समय समाप्त होने के बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही हैं।मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की और रीता बहुगुणा जोशी, प्रभा श्रीवास्तव, राम सिंह, शकील अहमद, संजय यादव और मनोज चौरसिया के खिलाफ 17 जून 2012 को चार्जशीट दायर की थी। मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपी शकील अहमद की मौत हो गई लिहाजा अन्य के खिलाफ सुनवाई हुई।

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