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Uttar Pradesh:शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने घोषित किया था फरार

• LAST UPDATED : December 22, 2022

Uttar Pradesh

इंडिया न्यूज, वाराणसी (Uttar Pradesh)। सात साल पुराने मामले में गुरुवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत मिली है। अविमुक्तेश्वरानंद गुरुवार को वाराणसी में जिला जज की अदालत में पेश हुए और खुद को सरेंडर किया। इस पर कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया और उनकी अंतरिम जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। इसके अलावा उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कल यानी कल यानी 23 दिसंबर की डेट फिक्स की है।

5 अक्टूबर 2015 को हुआ था बवाल
दरअसल, गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन करने वाले लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउन हॉल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। जिस यात्रा में बवाल मच गया था। स घटना को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल और असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

यह तस्वीर बवाल के दौरान की है।

कुर्की का हुआ था आदेश
वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था। इसी के मद्देनजर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे मगर कोर्ट रिक्त होने के कारण व जिला जज की कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट एडिशनल डीसीपी काशी जोन राजेश कुमार पांडे पेश करें।

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