Uttarakhand
इंडिया न्यूज, नैनीताल (Uttarakhand)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर 50 हजार का जुर्माना ठोंका है। यह जुर्माना तय समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर हुआ है। अदालत ने 2021 में फेसबुक से फर्जी आईडी और ब्लैकमेलिंग कर लोगों से पैसे मांगने के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जुर्माना लगाया। साथ ही फेसबुक से 16 फरवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा है।
इससे पहले कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए फेसबुक को कहा था। अब मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी तय की गई है।
पीड़ित ने दायर की है याचिका
हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि वे खुद इस मामले में पीड़ित हैं। याचिकाकर्ता का कहना है फेसबुक पर लोगों की फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मंजूर कर लेने के बाद उनकी फोटोज को एडिटिंग करके उनकी अश्लील वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाकर उन्हें भेज दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आप इतने पैसे दो। नहीं देने पर यह वीडियो घरवाले या दोस्तों को भेज दिया जाएगा। ऐसा करके लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है।
याचिककर्ता के पास भी इसी तरह का वीडियो भेजा गया था। जब इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, सेकेट्री होम से की तो इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके द्वारा आरटीआई में पुलिस विभाग से पूछा कि अभी तक उत्तराखंड में इस तरह के कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। उनको बताया गया कि अभी 45 पीड़ितों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है। अभी मामला विचाराधीन है।
याचिकाकर्ता ने रखी थी ये मांगे
याचिककर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के वीडियो बनाकर उनके दोस्तों व परिजनों को भेजना गलत है। पीड़ित लोग बिना वजह के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया है।
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