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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने खेल के मैदानों में व्यवसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक, 23 मार्च तक जवाब दाखिल करने का दिया समय

• LAST UPDATED : November 16, 2022

Uttarakhand

इंडिया न्यूज, नैनीताल (Uttarakhand) । नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में खेल मैदानों पर होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। दरअसल, हाईकोर्ट ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइस के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी, उपजिला अधिकारी रामनगर, नगर पालिका,निदेशक खेल निदेशालय, मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कालेज और निदेशक अर्बन डेवलोपमेन्ट को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है।

साथ ही खण्डपीठ ने खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइस व व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट के आदेशों का पालन नही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च की तिथि नियत की है।

स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य ने लगाई थी याचिका
मामले के अनुसार सदाब उल हक रामनगर स्पोर्ट क्लब के सदस्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कालेज के मैदान को 1913 में खेल गतिविधियों के लिए निशुल्क लीज पर दिया गया था जिससे वहाँ पर खेल गतिविधिया हो सके।

याचिकाकर्ता ने दी ये दलील
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतिभाग कर चुके है या कर रहे है। वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यवसायिक गतिविधिया की जा रही है उससे खेल मैदान को क्षति पहुंचने के साथ ही खेल गतिविधियाएँ पर प्रभावित हो रही है। इस लिए इस रोक लगाई जाए।

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