Uttarakhand
इंडिया न्यूज, नैनीताल (Uttarakhand) । नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में खेल मैदानों पर होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। दरअसल, हाईकोर्ट ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइस के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी, उपजिला अधिकारी रामनगर, नगर पालिका,निदेशक खेल निदेशालय, मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कालेज और निदेशक अर्बन डेवलोपमेन्ट को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है।
साथ ही खण्डपीठ ने खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइस व व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट के आदेशों का पालन नही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च की तिथि नियत की है।
स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य ने लगाई थी याचिका
मामले के अनुसार सदाब उल हक रामनगर स्पोर्ट क्लब के सदस्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कालेज के मैदान को 1913 में खेल गतिविधियों के लिए निशुल्क लीज पर दिया गया था जिससे वहाँ पर खेल गतिविधिया हो सके।
याचिकाकर्ता ने दी ये दलील
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतिभाग कर चुके है या कर रहे है। वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यवसायिक गतिविधिया की जा रही है उससे खेल मैदान को क्षति पहुंचने के साथ ही खेल गतिविधियाएँ पर प्रभावित हो रही है। इस लिए इस रोक लगाई जाए।
यह भी पढ़ें: मसूरी में दुर्गा मंदिर से चोरों ने दानपात्र और चांदी के छत्र पर किया हाथ साफ
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…