India News(इंडिया न्यूज़), Uttarakhand News, नैनीताल: हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते प्रदूंण को देखते हुए शराब की ट्रेटा पैक की बिक्री को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही प्रदेश में लगी टेट्रा बिक्री पर लगी रोक को भी हटा दिया है। कोर्ट ने सरकार से प्रति पैक 10 रुपये प्रोत्साहन राशी देने को कहा है। साथ ही ट्रेटा पैक की हर पैक पर क्यूआर कोड लगाने को कहा है। राज्य सराकर की ओर से पेशशपथ में कहा गया है कि सभी उत्पादक निर्माताओं को दिए हैं कि सभी टेट्रा पैर पर क्यूआर कोड लगाएं। इस आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा चंपावत में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक मामले को इससे जोड़ते हुए ट्रेटा पैक की श्रेणी में बिकने वाले अन्य उत्पादों पर भी बार कोड लगाने और उनके रेपर को विक्रेता तक वापस लेने की नीति का प्रस्ताव कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि नागरिक अपने नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन कर रहे है। इसलिए कोर्ट का कर्तव्य है कि उनको इसकी याद दिलाई जाए।
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