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Women Punished for Prostitution : देह व्यापार के जुर्म में 41 को मिली सजा, जज के सामने रोने लगे आरोपी

इंडिया न्यूज, प्रयागराज।

Women Punished for Prostitution : जिला अदालत ने लड़कियों को जिस्मफरोशी और मानव तस्करी के आरोप में 41 आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के अपराध को माफ नहीं किया जा सकता है। इन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने 15 आरोपियों को 14-14 साल और 26 को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। (Women Punished for Prostitution)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने यह फैसला उत्तर प्रदेश बनाम दुर्गा कामले आदि की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। वहीं फैसला सुनाए जाने के दौरान आरोपी भी कोर्ट में मौजूद थे। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कुछ आरोपी कोर्ट के अंदर फूट-फूटकर रोने लगे और माफी की गुहार लगाने लगे। आरोपियों को सजा सुनाने के लिए नैनी जेल से लाया गया था।

चार आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाई सजा (Women Punished for Prostitution)

कोर्ट ने 37 आरोपियों को अदालत में सजा सुनाई जबकि चार आरोपियों कृष्णा, उषा, तिल्लो और शुभम अग्रहरि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई। सभी आरोपियों के खिलाफ वेश्यावृत्ति निषेध अधिनियम की धारा तीन, चार, पांच, छह, सात नौ और आईपीसी की धारा 370 और 373 के तहत आरोप तय किए गए थे। (Women Punished for Prostitution)

इसी के तहत सजा सुनाई. इस मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। इस मामले में 37 आरोपियों को सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट भवन के ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक एसपी सिटी और चार सीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

(Women Punished for Prostitution)

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