होम / Work will be Done with Half Personnel : हाईकोर्ट में आधे कर्मियों से होगा काम, कोरोना के मामलों को देख हुआ फैसला

Work will be Done with Half Personnel : हाईकोर्ट में आधे कर्मियों से होगा काम, कोरोना के मामलों को देख हुआ फैसला

• LAST UPDATED : January 17, 2022

इंडिया न्यूज, प्रयागराज।

Work will be Done with Half Personnel : कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई एडवाइजरी जारी की है। कोर्ट में अब 50 प्रतिशत स्टाफ के ही दफ्तर आने की अनुमति है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने सभी अनुभाग अधिकारियों/सुपरवाइजिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक दिन के अंतराल पर 50 प्रतिशत स्टाफ से इस तरह काम लें कि किसी सीट का कार्य न रुकने पाये। निबंधक न्यायिक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिस किसी अधिकारी को बुखार हो तुरंत कोविड जांच कराएं। अधिसूचना के मुताबिक अनुभाग अधिकारी को यह छूट दी गई है कि अतिआवश्यक होने पर घर पर बैठे स्टाफ को काम के लिए बुला सकते हैं।

बीमार अधिकारियों को ड्यूटी में छूट (Work will be Done with Half Personnel)

गंभीर बीमारी से पीडि़त अधिकारियों को इसकी सूचना न्यायालय प्रशासन को देने को कहा गया है, जिससे ऐसे लोगों को ड्यूटी पर तैनाती से छूट दी जा सके। यह सूचना लखनऊ पीठ के सीनियर रजिस्ट्रार व इलाहाबाद के रजिस्ट्रार न्यायिक को दी जाए। सभी स्टाफ टेलीफोन या इलेक्ट्रानिक उपकरणों के जरिए अपने अनुभाग से संपर्क बनाये रखें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के 10 जनवरी के अनुरोध पत्र पर दिया है। जिसमें कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ से काम लेने का अनुरोध किया गया है।

(Work will be Done with Half Personnel)

Also Read : Omisure Kit in RTPCR Machine : आरटीपीसीआर मशीन में ओमिश्योर किट, अब इस विधि से होगी ओमिक्रॉन की पहचान

Connect With Us : Twitter Facebook

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox