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Prabhat Gupta Case: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें? फैसले के खिलाफ प्रभात गुप्ता के भाई  जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

• LAST UPDATED : May 20, 2023

India News(इंडिया न्यूज़),Prabhat Gupta Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने शुक्रवार 19 मई को प्रभात गुप्ता मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 2004 में लखीमपुर खीरी(Lakhimpur Kheri) में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Ajay Mishra Teni) को बरी कर दिया। अब प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा है कि हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला है अब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

प्रभात के भाई ने क्या कह?

प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा, “न्याय नहीं हुआ है। खुन बहा है, गवाह हैं और न्याय नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने अभी जजमेंट नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपील खारिज कर रहे हैं और उन लोगों को बरी किया है। लेकिन न्याय नहीं हुआ, हमें बहुत उम्मीद थी। तीन-तीन बार फैसला सुरक्षित रखा गया। क्या देश में इसी तरह से न्याय होता है? वो केंद्रीय मंत्री हैं तो क्या इस तरह से फैसले कभी सुरक्षित हुए।”

वर्ष 2000 का है मामला

दरअसल लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में साल 2000 में 22 साल के प्रभात गुप्ता नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों के साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी नामजद थे।
8 जुलाई 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में दिन में लगभग 3.30 बजे प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मर्डर केस में पिता संतोष गुप्ता ने मौजूदा समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया।

साल 2004 में अजय मिश्र उर्फ टेनी को सबूतों के अभाव में किया गया था बरी 

मामले में विचारण (ट्रायल) के बाद खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्र व अन्य आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में साल 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
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