India News (इंडिया न्यूज़), Udham Singh Nagar News: पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 8 मार्च 2022 को एक व्यक्ति ने रुद्रपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को जिला बरेली, यूपी के ग्राम देवरनियां निवासी बसंत कुमार बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। घर वापस आने पर बेटी ने रोते हुए बसंत पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद मामले की जांच की गई। लंबी कवायद के बाद आरोपी को शिवनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिला अस्पताल में पीड़िता का परीक्षण कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में युवक का डीएनए भी मैच हो गया था।
एडीजीसी विकास गुप्ता ने कोर्ट के सामने 6 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध हो गया। पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने बसंत कुमार को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना के साथ धारा 363 व 366 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
Read more: Dengue In Uttarakhand: उत्तराखंड में डेंगू का कहर बरकरार, प्रदेश में अब तक कुल 1663 मामले
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…