India News (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court, Prayagraj: हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में याची की जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती।
जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह मामला आजमगढ़ में जहरीली शराब से जुड़ा है। याची विधायक ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सरकार के वकीलों ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
आजमगढ़ में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे। जहरीली शराब कांड में आजमगढ़ के अहरौला थाने में मुकदमा दर्ज है। वहीं रमाकांत यादव के खिलाफ कुल 48 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें 8 मुकदमे हत्या से संबंधित हैं।
जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि याची पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। लिहाजा इसमें जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। जांच में सामने आया कि जहरीली शराब का शिकार हुए लोगों ने जिस दुकान से शराब खरीदी थी। असल में वह समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की थी। रमाकांत यादव ने अपने रिश्तेदार के नाम से दुकान का लाइसेंस लिया हुआ था।
Read more: Kaushambi News: युवक ने फेसबुक लाइव होकर की खुदकुशी, प्रेम-प्रसंग मामले की आशंका