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FIR Against Brij Bhushan Singh: बृजभूषण के खिलाफ दो FIR, छेड़छाड़ समेत 10 आरोप, जानें इन धाराओं में कितनी सजा का है प्रावधान?

• LAST UPDATED : June 2, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), FIR Against Brij Bhushan Sharan Singh, नई दिल्ली: WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों FIR सामने आ गई हैं। बृजभूषण के खिलाफ FIR में यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के एक दो नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। बृजभूषण के खिलाफ इसमें यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने को लेकर भी आरोप लगाया गया है। पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण ने कई बार उनके साथ छेड़छाड़ की है।

शिकायत में बैड टच का है जिक्र

बता दें कि शिकायत में गलत तरीके से छूना, छाती के ऊपर किसी बहाने से हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना। इसके अलावा छाती से पीठ तक हाथ लेकर जाने के साथ-साथ पीछा करना भी शामिल है। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग FIR दर्ज की। दोनों एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है।

बृजभूषण पर लगी हैं ये धाराएं 

दोनों FIR में IPC की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना), तथा 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ दर्ज हुई पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के सचिव विनोद तोमर का भी नाम शामिल है।

पॉक्सो एक्ट में पाए गए दोषी, तो 5 साल की जेल

वहीं दूसरी FIR एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज हुई है। जो कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत है। जिसमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जिन घटनाओं का एफआईआर में उल्लेख किया गया है वह कथित तौर पर 2012 से लेकर 2022 तक देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई हैं।

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