India News UP(इंडिया न्यूज़),Irfan Solanki : जाजमऊ आगजनी कांड में फंसे सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी पर फैसला मंगलवार को हो सकता है। एमपी-एमएलए सत्र न्यायालय मामले का फैसला कर सकता है। अगर कोर्ट इरफान को बरी कर देती है तो इरफान को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अगर उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो उन्हें अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है. फैसला सुनने के लिए इरफान को कड़ी सुरक्षा के बीच महराजगंज जेल से कानपुर लाया जाएगा। इरफान के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य आरोपियों का भी फैसला आना है।
आपको बता दें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी. नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों पर आग लगाने के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस को दी शिकायत में नजीर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गई थी। इसी बीच जब उनका बेटा किसी काम से घर आया तो देखा कि घर में आग लगी हुई है। आरोपियों ने बेटे के साथ भी मारपीट की और उसे आग में धकेलने का भी प्रयास किया गया।
ये भी पढ़ें:- UP News: सपा नेता गायत्री प्रजापति के घर ED की रेड, जानें पूरा मामला
FIR दर्ज होने के बाद विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। उनके ऊपर फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था।गिरफ्तारी से बचने का कोई विकल्प न देखकर उसने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधायक से मिलने जेल पहुंचे थे, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इरफान को कानपुर से महराजगंज जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से इरफान महराजगंज जेल में बंद है।
एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ छह आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर चुकी है। पहली दो चार्जशीट में इरफान और रिजवान को आरोपी बनाया गया था, जबकि दूसरी में मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और इजराइल अटेवाला को आरोपी बनाया गया था। बाकी चार आरोपपत्र बाद में अलग-अलग भेजे गए। शुरुआती दो चार्जशीट के पांच आरोपियों के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में एक मार्च को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि इरफान महराजगंज जेल में जबकि रिजवान शौकत अली और इजराइल आटे वाला कानपुर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ जेल से रिहा हो गए हैं। पहले फैसला 14 मार्च को आना था लेकिन शरीफ और शौकत की अपील से जुड़ी नई जमानत दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने फैसला टाल दिया।
ये भी पढ़ें:- UP Weather: फिर बदलेगा यूपी का मौसम! प्रदेश में इस दिन झमाझम बारिश के आसार