India News(इंडिया न्यूज़), हरिद्वार “ Haridwar News :” हाईकोर्ट से हिंदू युवती को पिरान कलियर में नमाज अदा करने की अनुमति मिलने के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ लिया है। हिंदू युवती के पिरान कलियर मामले में नया खुलासा हुआ है। युवती ने अपने जिस मित्र के साथ नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है, उसी मित्र के खिलाफ वह करीब छह महीने पहने दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। मामले में पुलिस हाईकोर्ट का आदेश मिलने का इंतजार कर रही हैं।
बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिंदु युवती को दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने दिए फैसलें मे कहां कि युवती को नमाज पढ़ने जाने से पहले संबंधित थाने के एसएचओ को एक प्रार्थनापत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। जिससे उन्हें को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।
जानकारी के अनुसार 22 साल कि युवती एक 35 साल के मुस्लिम युवक के साथ रहती है। दोनों हरिद्वार के एक बड़े संस्थान में काम करने के दौरान मिले थे। जिसक बाद युवती ने हाल ही में नैनिताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। युवती ने कहा कि उनका नमाज पढ़ने का मन करता है। जब भी वह नमाज पढ़ने के लिए पिरान कलियर जाती थी तो हिंदू संगठन उनका विरोध करते थे जबकि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है।
मिली जानकारी के अनुसार युवक पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता है। इसके बावजूद दोनों काफी समय तक साथ रहे। बाद में फिर दोनों अलग हो गए। जिसके बाद युवती ने फरमान के खिलाफ पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी मामले की जांच रुड़की में चल रही है।