India News(इंडिया न्यूज़)नैनीताल “Nainital News”: अध्यापक(एलटी) की नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता मानते हुए इन पदों के लिये बी एड की अनिवार्यता समाप्त करने के राज्य सरकार की नियमावली को रद्द कर दिया है । हाईकोर्ट ने सरकार को शीघ्र नए सिरे से विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं ।
बता दें, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता पुष्पा देवी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनके अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2020 में सहायक शिक्षक (एलटी) के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमे इन सभी पदों के लिए एनसीटीई के विनियमन-2014 के अनुसार बीएड डिग्री को अनिवार्य योग्यता माना गया। मगर विज्ञप्ति जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2021 को प्रदेश में नए नियम बनाकर कला विषय वालों के लिए बीएड की योग्यता को हटा दि थी।
जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले को चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार के 2021 के नियम एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार एन सी टी ई के प्रावधानों के विपरीत नियम नहीं बना सकती और न ही विज्ञप्ति जारी होने के बाद नियमों में बदलाव कर सकती है ।
मामले में न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए माना है कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गए 2021 के नियम एन सी टी ई के प्रावधानों के विपरीत हैं । जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार की नियमावली को रद्द घोषित करते हुए सरकार से सहायक अध्यापक एल टी भर्ती हेतु बी एड योग्यता को अनिवार्य कर नए सिरे से यथाशीघ्र विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिये हैं ।
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…