Sunday, June 30, 2024
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, सभी याचिकाएं हुई खारिज

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India News(इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट आज यानि मंगलवार को ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर 19 दिसंबर को अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस फैसले में 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। आज सुबह 10.40 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज जिन 5 याचिकाओं पर फैसला सुनाया हैं।

19 Dec 2023 10: 50 AM 

मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका

इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी पांच याचिकाएं को खारिज कर दिया हैं। ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है।

हिंदू पक्ष ने की ये मांग 

एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश एक विश्वेश के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में हिन्दू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये। साथ ही साथ हिंदू पक्ष ने इसमें शामिल सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए भी मांग की।

मुस्लिम पक्ष जता रही विरोध

वहीं, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध जता रहे है। मुस्लिम पक्ष  का कहना है कि इसे पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। जिस पर अब 21 दिसंबर को फैसला येगा। जिसकी कॉपी 21 दिसंबर को ही पक्षकारों को सौपी जाएगी।

ये है पूरा विवाद

ज्ञानवापी मामले को लेकर हिन्दू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम भी किए जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा मामला यह है कि हिन्दू पक्ष की मांग है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी में बैन किया जाए। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के गुंबद को भी ध्वस्त किया जाए।

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Ritesh Mishra
Ritesh Mishra
रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत ITV(India News)से की है। ये इंडिया न्यूज़ के साथ पिछले 11 महीने से जुड़े हुए हैं।
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