Tuesday, July 16, 2024
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इंकार

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India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले मे कहा कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम हाई कोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि कोई खुदाई नहीं होगी।” गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे के विरोध में कोर्ट में लगातार तर्क दे रहा है कि इस सर्वे के दौरान पुरातत्व विभाग ज्ञानवापी मस्जिद के संरचना  में नुकसान पहुंचेगा।

इमारत की कोई खुदाई या क्षति नहीं होगी

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट का आदेश है कि सर्वे जारी रहेगा, इमारत की कोई खुदाई या क्षति नहीं होगी। सर्वेक्षण कार्य भवन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना आयोजित किया जाएगा।

सर्वेक्षण की प्रक्रिया को 2 दिनों के लिए गया था टाला

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण आज सुबह 7 बजे 40 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा शुरू किया गया। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। दोपहर के भोजन के बाद सर्वेक्षण फिर से शुरू होगा। इस सर्वेक्षण के लिए लगभग 40 पुरातत्व विभाग की टीम ज्ञानवापी परसर के अंदर मौजूद है। बता दें कि इससे पहले 23 जूलाई को 20 लोगों की सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर पर पहुंची थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वेक्षण की प्रक्रिया को दो दिनों के लिए टाल दिया गया था।

मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

इससे पहले बीते दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते वक्त ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे की मंजूरी दी गई थी। हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखते हुए ये निर्णय लिया था। जिसके बाद बीते दिन ही मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था। इसके बाद कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए सर्वे की अनुमती दी।

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Ritesh Mishra
Ritesh Mishra
रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत यूट्यूब चैनल द आरके न्यूज़(The Rk News) से बतौर रिपोर्टर की थी। फिलहाल, रितेश इंडिया न्यूज़ में बतौर कंटेंट राइटर पिछले 18 महीने से जुड़े हुए हैं।
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