इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण को लेकर सोमवार को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कुछ राज्य सरकारों व संगठनों द्वारा वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर लगाई गई शर्तें आनुपातिक नहीं हैं। मौजूदा हालात में वापस लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए विवश नहीं कर सकते। मौजूदा टीकाकरण नीति को अनुचित व मनमानी भी नहीं कह सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार व्यापक जन हित में नीति बना सकती है और कुछ शर्तें थोप सकती है। केंद्र को COVID-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों संबंधी डाटा को सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोविड टीकाकरण की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान यह टिप्पणी की गई।
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