Friday, May 17, 2024
HomeLatest NewsHigh Court Judgment: कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के...

High Court Judgment: कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के बदले दें 10 हजार’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

- Advertisement -

India News (इंडिया न्यूज)High Court Judgment: : देश में कुत्तों के काटे जाने की लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कुत्ते के काटे जाने वाले मामलों में पीड़ितों को 20,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर पीड़ितों को 10000 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा।

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने सुनाया यह फैसला

बता दें कि जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कुत्ते के काटने के मामले में पीड़ितों को हर एक दांत के निशान पर कम से कम 10,000 रूपए देने होंगे। अगर तवचा में घाव या मांस निकल जाएगा तो 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रूपए देने होंगे।

193 याचिकाओं के मद्देनजर सुनाया यह फैसला

जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह फैसला चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से कुत्तों के काटे जाने की 193 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। इस दौरान अदालत ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को कुत्ते काटे जानें की घटनाओं के मामले पर एक समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार जिम्मेदारी लेते हुए इस पर नियम और कानून बनाए।

Also Read: Jawaharlal Nehru Birth Anniversary: नेहरू चाचा को दी श्रद्धांजलि! जानें पाएम से राहुल तक किसने क्या कहा

 

SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular