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Allahabad High Court : जौनपुर के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिये निर्देश, जानें क्या है मामला

• LAST UPDATED : September 24, 2023

India News(इंडिया न्यूज़)Allahabad High Court : Allahabad High Court जौनपुर के नये जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने शुक्रवार को मां शीतला चौकियां का आशीर्वाद लेने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार में कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराना और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी।

नए जिलाधिकारी 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री अनुज कुमार झा मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि 2002 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2003 से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने का अवसर मिला।

कानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखल न करने की मांग की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा को याची के प्रत्यावेदन पर तीन माह के भीतर निर्णय कर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। जिसके तहत याचिकाकर्ता ने मछलीशहर तहसील के ग्राम अमारा स्थित गाटा संख्या 1157 रकबा 2।90 एकड़ से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बेदखल न किये जाने की मांग की है। कोर्ट ने 1 अगस्त 23 के आदेश से जिलाधिकारी को दो माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसका उल्लंघन करते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर अनुज कुमार झा को अवमानना के आरोप में दंडित करने का मामला बनता है। फिर भी अवमानना नोटिस जारी करने के बजाय उन्हें आदेश का पालन करने का मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता दोबारा कोर्ट आ सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिवंश की अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की। उनका कहना था कि तहसीलदार उन्हें जबरन जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। जिसके विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। कोर्ट ने फैसले का आदेश दिया, फिर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

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