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गुजरात दंगों में जकिया जाफरी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ दायर की थी याचिका

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Gujarat Violence 2002)। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने यह अर्जी 2018 में दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की पीठ ने 9 दिसंबर, 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें दंगों के मामलों की जांच कर रही एसआईटी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी।

एसाआईटी की रिपोर्ट में मोदी को मिली थी क्लीन चिट

दोषमुक्त व्यक्तियों में से एक पीएम नरेंद्र मोदी थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जाफरी के पति की गुलबर्गा सोसाइटी में दंगों के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दंगों के पीछे की बड़ी साजिश का दावा किया। 2006 में इसकी शिकायत दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के मामलों की निगरानी के दौरान 2011 में एसआईटी को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2012 में एसआईटी ने शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अर्जी देकर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जो खारिज हो गया।

2018 में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक अपील गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष भी लाई गई, जिसने 5 अक्टूबर 2017 को इसे ठुकरा दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओें ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई 14 दिनों तक चली और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एसआईटी की ओर से पेश हुए।

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