Atiq Ahemad Case: उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में 7 अन्य आरोपियों को बरी किया गया है। ये फैसले के दौरान अतीक अहमद कोर्ट में मौजूद था। उसे साबरमती जेल से कल प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था। वहीं उमेश पाल के परिवार ने अतीक के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
इस पूरे प्रकरण में दोषी खान सौलत हनीफ का कहना है कि जिनको सजा हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, यह फर्जी FIR थी। मैं संतुष्ट नहीं हूं, अब हम अपील के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल वापस ले जाने की तैयारी की जा रही है। एसीपी अभिषेक भारती जो कि अतीक को साबरमती जेल से यहां लेकर आए थे। उनकी टीम रवाना होने की तैयारी कर रही है।
उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य तीन लोगों को भी दोषी माना है। उन्हें भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि वापस अतीक को साबरमती जेल ले जाया जाएगा जहां से उसे लाया गया था। पुलिस ने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं।
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