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Azam Khan: राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर पहली बार बोले आजम खान, जानिए क्या कहा?

• LAST UPDATED : March 29, 2023

Azam Khan: यूपी की रामपुर (Rampur) जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) से संबंधित एक मामले में 313 के बयान दर्ज कराने के लिए आजम खान, उनके बड़े भाई शरीफ खान, बेटा बिलाल और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) आए हुए थे।

जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी ने दर्ज कराया था मुकदमा

बता दें कि 2019 में आजम खान के मोहम्मद अहमद नाम के पड़ोसी ने जमीन को लेकर हुए विवाद में एक मुकदमा थाना गंज में दर्ज कराया था। जिसमें आजम खान और उनके परिवार में बड़े भाई शरीफ खान, बेटा बिलाल और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाते हुए हत्या (Murder) करने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। मोहम्मद अहमद की शिकायत पर थाना गंज में धारा 307, 323, 386, 452, 504 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म होने पर क्या बोले आजम खान?

इसी मामले को लेकर रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने के लिए आजम खान समेत सभी आरोपी को पेश हुए और अपना-अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजम खान ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता चले जाने पर पूछे गए सवाल के संबंध में कहा कि इस बारे में तो वही अच्छा कह पाएंगे। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी सदस्यता गई है।

‘मोदी सरनेम’ को लेकर  2019 का है मामला

साल 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम’ को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?”कोर्ट ने 15 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। साथ ही सज़ा को 30 दिन के लिए स्थगित किया गया था। यानी राहुल गांधी के पास सज़ा के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए अभी एक महीने का समय है।

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