इंडिया न्यूज, National News : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। फिलहाल आजम खान को रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आजम खान अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है। उधर, आजम को जमानत देने को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल का आरोप था कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है।
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