इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आप के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके कथित बयानों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।
कुमार विश्वास ने कहा था कि उनके खिलाफ यह एफआईआर रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को एफआईआर की कॉपी दस दिन बाद 22 अप्रैल 3 बजे उन्हें दी गई। एफआईआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। दर्ज एफआईआर साफ राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। कुमार विश्वास सहित केजरीवाल से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए पंजाब सरकार ने एडवोकेट पुनीत बाली को नियुक्त किया है।
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