होम / बग्गा की गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

बग्गा की गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

• LAST UPDATED : May 10, 2022

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।

भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा को बड़ी राहत मिली है। बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने छह जुलाई तक रोक लगा दी है। पंजाब पुलिस इस दौरान बग्गा के घर पर जाकर दो बार पूछताछ कर सकती है। भाजपा नेता के खिलाफ मोहाली जिला अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के मामले में हाईकोर्ट ने छह जुलाई तक इस वारंट का पालन न करने को कहा है। हालांकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह छूट दी है कि 6 जुलाई तक पुलिस बग्गा के घर जाकर दो बार पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को इस दौरान मोहाली कोर्ट में चालान पेश न करने को भी कहा है।

पंजाब सरकार दाखिल करेगी विस्तृत हलफनामा

मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि इस मामले में उन्हें विस्तृत हलफनामा दाखिल करना है ऐसे में उन्हें कुछ समय दिया जाए। मामले की सुनवाई 6 जुलाई तय करते हुए हाईकोर्ट ने बग्गा के खिलाफ कार्रवाई न करने के शनिवार रात के आदेश की अवधि को बढ़ा दिया है। इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया था कि बग्गा को मोहाली कोर्ट में पेश करने के लिए दिल्ली से लाते हुए अचानक कुरुक्षेत्र में उनकी टीम को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची और बग्गा को लेकर लौट गई।

यह भी पढ़ेंः श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात, मंत्रियों-नेताओं के घरों पर हमले, आगजनी, सासंद समेत 5 की मौत

Connect With Us : Twitter Facebook

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox