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Barabanki News: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर बीजेपी कार्यालय के सामने खुली शराब की दुकान, शराबियों के हुड़दंग से लोगों में रोष, बंद करने की मांग

• LAST UPDATED : August 2, 2023

India News(इंडिया न्यूज़) Barabanki News: बाराबंकी जिले में लखनऊ-अयोध्या हाईवे के पलड़ी वरब्रिज के पास खुली शराब की दुकान से लोगों में रोष है। यहां शराब की दुकान के सामने बीजेपी का जिला कार्यालय भी है। लोगों का कहना है कि इस हाईवे से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु व अन्य लोग गुजरते हैं। ऐसे में शराब की दुकान के आसपास शाम को शराबियों की भीड़ लगती है। यहां शराब पीकर शराबी काफी हुड़दंग करते हैं। ऐसे में लोग इस दुकान को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने का नियम है, लेकिन यहां पर हाईवे पर ही शराब की दुकान खोल दी गई है।

ऐसे में जिले का आबकारी विभाग इस दुकान को यहां से हटवाए। इस बारे में जब डिस्ट्रिक्ट शराब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र नगरपालिका की सीमा में आता है। अबकारी नियम में नगर निगम और नगर पालिका सीमा से गुजरने वाले राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग को हाईवे का दर्जा नहीं है, ऐसे में दुकान खुल सकती है। यदि वहां शराबियों की भीड़ लगती है तो उस पर कार्रवाई की जाए।

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला बाराबंकी जिले की नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाले लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाईवे पर पल्हरी वरब्रिज का है। यहां पर अभी हाल ही में एक अंग्रेजी और एक बियर की दुकान खुली है। इस शराब की दुकान के सामने ही बीजेपी का जिला कार्यालय है। बताया जा रहा है कि इस शराब की दुकान पर शाम को शराबियों की भीड़ लगती है। शराबी शराब पीकर काफी हुड़दंग करते हैं और अपनी गाड़ियां हाईवे पर इधर उधर खड़ी रखते हैं। जिससे हाइवे से गुजरने वाले लोगों को काफी समस्याएं होती है और हादसे की भी आशंका बनी रहती है। लोग इस शराब की दुकान को यहां से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं लोग सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भी बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि हाईवे से 500 मीटर की दूर पर शराब की दुकानें खोली जाएंगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग को हाईवे का दर्जा नहीं

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें कहा गया था कि हाईवे से 500 मीटर दूर शराब की दुकानें खोली जाएंगी वह आदेश आज भी लागू है। जानकारी के लिए बता दें कि आबकारी नियम में नगर निगम और नगर पालिका सीमा से गुजरने वाले राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग को हाईवे का दर्जा नहीं है। इन्हें सामान्य सड़क मानकर इनके किनारे शराब दुकान के ठेके दिए जाते हैं। इसी नियम के तहत बाराबंकी के इसे लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर यह ठेका दिया गया है। इसमें एक अंग्रेजी और एक बीयर की दुकान खोली गई है।

अधिकारी ने जांच कराने का दिया भरोसा

इस बारे में जब डिस्ट्रिक्ट शराब अधिकारी कुलदीप दिनकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पल्हरी बाईपास पर अभी जो दो दुकान नई खुली है, एक अंग्रेजी और एक बीयर की। उसकी कई कंप्लेंट आई। जब मैंने पत्रावली में देखा और जांच कराया तो यह पाया कि वह सीमा नगरपालिका के अंदर है, और जो सीमा नगर पालिका के अंदर है उसमें दुकानें खुल सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नियम है कि 120 मीटर में खुल सकती है। वहीं जब डिस्ट्रिक्ट शराब अधिकारी से शराबियों के हुड़दंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस बारे में हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे।

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