इंडिया न्यूज, लखनऊ।
BJP MLA’s Assembly Membership Terminated : अयोध्या जिले गोसाईंगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। 29 साल पुराने मामले में पांच वर्ष का कारावास होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने खब्बू तिवारी की सदस्यता निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। फैजाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश ने 18 अक्तूबर 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए खब्बू तिवारी को धोखाधड़ी के मामले में तीन वर्ष के कारावास और 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अपहरण के मामले में तिवारी को पांच वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 1992 की है। साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर यदुवंश राम त्रिपाठी ने 18 फरवरी 1992 को इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू, फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी के खिलाफ फर्जी मार्क्सशीट के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश लेने की एफआईआर रामजन्मभूमि थाने में लिखाई थी। मामले में विवेचना के बाद विवेचक ने सभी लोगों के खिलाफ 419, 420 समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। निचली अदालत ने वर्ष 2018 में मामले को विचारण के लिए सेशन के सुपुर्द किया। इतने लंबे अंतराल के दौरान वादी प्रोफेसर यदुवंश राम त्रिपाठी की मौत हो गई। इसके अलावा मामले में अन्य गवाह भी मर गए।
(BJP MLA’s Assembly Membership Terminated)