इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Om Prakash Chautala News)| आय से अधिक संपति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चौटाला की चार संपतियों को जब्त करने के भी निर्देश दिए। राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए चौटाला को 4 साल कैद की सुजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए चौटाला और सीबीआई के वकीलों की ओर से गुरुवार को सजा पर बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान चौटाला ने कोर्ट से बुढ़ापे और बीमारी के आधार पर कम सजा देने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने बीते हफ्ते चौटाला को दोषी मानते हुए कहा कि था वह आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहे।
सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया था कि चौटाला ने वर्ष 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई। चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल व अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई।
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