अजय द्विवेदी/सुनील तिवारी, नई दिल्ली
Consumer Filed suit for Taking 40 Paise more for Restaurant in Bangalore बेंगलुरु के एक उपभोक्ता (Bengaluru consumer) को होशियारी उसी पर भारी पड़ गई। हुआ यूं कि उपभोक्ता से रेस्टोरेंट ने बिल में 40 पैसे ज्यादा ले लिए। उपभोक्ता को यह बात हजम नहीं हुई तो वह उपभोक्ता फोरम (consumer forum) पहुंच गए। आठ माह तक केस चला। जज ने 40 पैसे के लिए कोर्ट का समय बर्बाद करने पर उपभोक्ता पर बतौर चार हजार रुपये (four thousand) का जुर्माना लगा दिया। इसमें दो हजार रुपये उसे कोर्ट जबकि दो हजार रुपये फोरम को जुर्माना भरना होगा। इसके लिए उपभोक्ता को 30 दिन का समय दिया गया है अन्यथा उन्हें अर्थदंड देना पड़ेगा।
मामला मई 2021 का है। मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग ने शहर के होटल एम्पायर में खाना आॅर्डर किया। वह जब उसे लेने पहुंचे तो स्टाफ ने उन्हें 265 रुपए का बिल थमा दिया। हालांकि उनका कम्पलीट बिल 264.60 रुपए था। मूर्ति ने इसके बारे में स्टाफ से पूछा, जब उन्हें सही जवाब नहीं मिला तो वह बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे और रेस्टॉरेंट पर लोगों को लूटने का आरोप लगाकर वाद दायर कर दिया।
मूर्ति ने उपभोक्ता फोरम से एक रुपए का हजार्ना मांगा और कहा कि इस घटना से उन्हें सदमा लगा है और वह परेशान रहे। 26 जून 2021 को मूर्ति ने खुद कोर्ट में अपने केस की पैरवी की जबकि अधिवक्ता अंशुमान एम और आदित्य एम्ब्रोस ने रेस्टॉरेंट की ओर से दलील रखी। दोनों ने तर्क दिया कि शिकायत बहुत छोटी और उन्हें परेशान करने वाली कोई बात नहीं थी। ऐसा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट-2017 की धारा 170 के तहत अनुमति मिली हुई है।
आठ महीने से चल रहे केस में जजों ने बताया कि भारत सरकार के नियमों के मुताबिक 50 पैसे से कम पैसे के मामलों को अनदेखा किया जाता है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान 50 पैसे से अधिक बिल होने पर एक रुपये ले सकते हैं। कोर्ट ने मूर्ति को समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने 2000 रुपए रेस्टॉरेंट को और 2000 रुपए कोर्ट को बतौर फाइन देने का आदेश दिया।
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