इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Delhi HC Dismissed Bengal ex CS Plea : दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय की तरफ से दायर चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। बंदोपाध्याय ने उनके खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में जारी कार्यवाही को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह कहते हुए चुनौती याचिका खारिज कर दी कि स्थानांतरण के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता।
पीठ ने यह भी कहा कि अदालत उनके खिलाफ सुनवाई के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। 28 मई, 2021 को बंद्योपाध्याय कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर चक्रवाती तूफान यास के प्रकोप पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बंद्योपाध्याय की तरफ से पेश वकील कार्तिकेय ने दलील दी कि अर्जी के स्थानांतरण आदेश नैसर्गिक न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
(Delhi HC Dismissed Bengal ex CS Plea)
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