Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस ने 22 नाबालिगों के चलाए जा रहे दोपहिया वाहनों को जब्त कर के, उनके माता-पिता के खिलाफ शुक्रवार और शनिवार को विभिन्न थानों में FIR दर्ज करी है। वहीं, गाजियाबाद कमिश्नरेट की पुलिस नाबालिगों के वाहन चलाए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है।
अब पुलिस उपायुक्त रामानंद कुशवाह ने बोला है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 336 के तहत नाबालिग बच्चों के माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। जिससे इन हादसों में होने वाली मौतों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
जानकारी के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 199 “A” के तहत 25 हजार रुपए या फिर तीन साल के लिए कैद भी किया जा सकता है और उसी दौरान उनके वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अब रोड हदसे मे बहुत मृत्यु होने के चलते पुलिस ऐसे माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के लिए दे रहे हैं
बता दे, पुलिस ने नाबालिग बच्चों के वाहन को जब्त करने का और फिर उनके माता-पिता पर कार्रवाई करने का वजह ये बताई है। गुरूवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला आशीष चौधरी जिसकी उम्र 17 साल थी, उसकी मौत हो गई और उसके दोस्त इग्जीत सिंह का भी पैर टूट गया। जिसका कारण स्कूटी को रफ्तार से चलाना है। क्योंकि वे दोनों एक निजी स्कूल से अपनी स्कूटी चला कर गाजियाबाद जा रहे थे। राहगीरों के बयान के अनुसार नाबालिग छात्र गलत दिशा में स्कूटी चला रहे थे, जिससे मालवाहक कैंटर से उनकी आमने-सामने की टक्कर हो गई और आशीष की मौत हो गई।
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