India News इंडिया न्यूज़,Ghazipur News: यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर विचाराधीन गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में आज यानि 13 जून को फैसला आना है। बता दें कि मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। साल 2009 में करंडा थाने मे मुख्तार अंसारी पर हत्या का दर्ज केस दर्ज हुआ था। उसी साल मुहम्मदाबाद थाने में मीर हसन की ओर से खुद पर हमला करने के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराया था।
दोनों दर्ज मामलों में से 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। वही करंडा थाने में दर्ज साल 2011 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया था। अब गैंगेस्टर एक्ट के तहत विचाराधीन मामले में 13 जून को जजमेंट सुनाया जाना है।
मुख्तार पर जजमेंट देने वाले गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय की अदालत है।जहां पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में फैसला होना है। इस दौरान गैंगचार्ट में शामिल दोनों मामले में दोषमुक्त होने का मुख्तार अंसारी के वकील ने पत्र पेश किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका अवलोकन करने के बाद 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा। वर्ष 2009 में करंडा थाना के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुहम्मदाबाद पुलिस ने पूर्व विधायक व बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था।
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