होम / Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में एचसी से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में एचसी से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज

• LAST UPDATED : May 31, 2023

India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: काशी स्थित ज्ञानवापी प्रकरण में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। एचसी ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित किया था।

क्या था मामला?

दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था, इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने एचसी में याचिका दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था।

1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट पर सुनवाई

वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के Central Waqf Act के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला।

Also Read:

UP New DGP: प्रदेश को तीसरी बार मिला कार्यवाहक डीजीपी,आईपीएस विजय कुमार को जिम्मेदारी

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox