India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: काशी स्थित ज्ञानवापी प्रकरण में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। एचसी ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित किया था।
दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था, इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने एचसी में याचिका दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था।
वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के Central Waqf Act के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला।
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