इंडिया न्यूज, वाराणसी: Gyanvapi Masjid Case : इंडिया न्यूज, वाराणसी: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में सोमवार को वाराणसी जिला जज की कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
वाराणसी जिला जज के जिला जज डा अजय कृष्ण विश्वेशा के फैसले पर अंंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने फैसले पर भले ही टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, लेकिन इनके वकील इस फैसले के संतुष्ट नहीं हैं। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने जिला जज के आदेश से पहले ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद-मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह जिला जज के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे।
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