इंडिया न्यूज, National News : हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को एक आवेदन देकर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा। समिति की याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वे को चुनौती दी गई थी।
आज मुख्य मामले के साथ आवेदन पर सुनवाई के लिए हिंदू सेना की ओर से पेश अधिवक्ता बरुन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज आवेदन का उल्लेख किया गया। पीठ ने अधिवक्ता को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहने को कहा। वर्तमान आवेदक ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से छूट दी गई है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं, और इसलिए, धारा 4 (3) (1) के अनुसार पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से छूट दी गई है। आवेदन में आगे कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विवादित स्थल पर काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया।
पूर्व मंदिर के अवशेष नींव, स्तंभों और मस्जिद के पिछले हिस्से में देखे जा सकते हैं। कल वाराणसी जिला अदालत ने सर्वेक्षण के दौरान अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग पाए जाने के बाद परिसर में एक जगह को सील करने का निर्देश दिया।
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