इंडिया न्यूज, मुंबई।
हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा को फिलहाल मुंबई की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।
राणा दंपती को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15ए और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124ए यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है।
इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई थी।
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