होम / Know COVID-19 Guidelines in Your City: तीसरी लहर की आहट में राज्यों ने लगाए प्रतिबंध, जानिए किस राज्य में क्या खुला और क्या बंद

Know COVID-19 Guidelines in Your City: तीसरी लहर की आहट में राज्यों ने लगाए प्रतिबंध, जानिए किस राज्य में क्या खुला और क्या बंद

• LAST UPDATED : January 7, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Know COVID-19 Guidelines in Your City: देश में बढ़ते कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के मामलों को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों की सीमाओं में कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। अधिकांश राज्यों ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और अन्य प्रतिबंध लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट बहुत तेजी से देश में फेल रहा है और जैसा कि महामारी की तीसरी लहर (Third Wave) भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है, इन दिशा-निर्देशों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है।

हरियाणा सरकार ने लगाए प्रतिबंध Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर ग्रुप ए के जिलों गुरुग्राम फरीदाबाद अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन 11 जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • उक्त जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।
  • पंचकूला सहित इन जिलों में मॉल और मार्कीट शाम 6 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं।
  • बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
  • सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।
  • दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।
  • एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। प्रदेश में “नो मास्क नो सर्विस” का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।
  • कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुमार्ना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुमार्ना होगा।
  • रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली में लागू हुआ येलो अलर्ट Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे।
  • निजी कार्यालयों के 50% कार्यबल घर से काम करेंगे।
  • दुकानों को आॅड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है- दुकान संख्या के आधार पर प्रतिष्ठान वैकल्पिक दिनों में खुलेंगे।
  • निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।
  • छूट की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति है।
  • 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी बसें, मेट्रो शत-प्रतिशत संचालित होगी।
  • रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक केवल 50% बैठने की अनुमति है।
  • दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता वाले बार की अनुमति है।
  • दिल्ली में स्कूल, सिनेमाघर, जिम, आॅडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, योग संस्थान, मनोरंजन और वाटर पार्क बंद कर दिए गए हैं।
  • केवल बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति है। नाई की दुकान और सैलून खुले हैं।
  • दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाए प्रतिबंध Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  • जिन जिलों में 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहां सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां, हॉल, बैंक्वेट और अन्य सार्वजनिक स्थान 50% क्षमता पर चलेंगे।
  • बंद जगहों पर होने वाली शादियों और अन्य समारोहों में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होते हैं।
  • खुली जगहों के लिए जमीन की कुल क्षमता का 50 फीसदी भरा जाना है।
  • 6 जनवरी से रात के कर्फ्यू को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में मिनी लॉकडाउन Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे, सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
  • शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स सीमित संख्या में लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो क्षमता के 50% से अधिक नहीं होंगे।
  • रेस्तरां, बार और सिनेमा हॉल एक बार में 50% क्षमता पर और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं।
  • 3 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
  • दिल्ली और मुंबई से केवल तीन बार साप्ताहिक उड़ानों की अनुमति होगी और वह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी।

महाराष्ट्र में भी प्रतिबंध लागू Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • राज्य के किसी भी अन्य हिस्से में धारा 144 लागू करना जो पर्यटन स्थल हैं जो लोगों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं, जैसे समुद्र तट, खुले मैदान आदि।
  • लोनावाला, खंडाला और अन्य हिल स्टेशनों में होटल, बंगले, रिसॉर्ट मालिक को नोटिस जारी करना।

छत्तीसगढ़ में यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जरूरी Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • अन्य राज्यों से हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
  • सभी जिलों में रैलियों, जुलूसों, सार्वजनिक समारोहों और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • इन जिलों में स्कूल, आंगनबाडी, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल और ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
  • 4% या उससे अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट क्लैंप-डाउन लागू किया जाना है।

झारखंड में लागू प्रतिबंध Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • बाजार रात 8 बजे बंद रहेंगे जबकि धार्मिक स्थल, केमिस्ट की दुकानें, रेस्तरां और बार खुले रहेंगे।
  • शादियों और अंतिम संस्कार के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है।
  • 50% क्षमता वाले कार्यालयों को अनुमति दी जाएगी।
  • स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, शैक्षणिक संस्थान और पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

पंजाब में लगा नाइट कर्फ्यू Know COVID-19 Guidelines in Your City

Know COVID-19 Guidelines in Your City

  • केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही सरकारी और निजी कार्यालयों में आने की अनुमति होगी।
  • खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहते हैं, केवल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
  • रात्रि कर्फ्यू प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा।
  • बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि सभी स्टाफ सदस्य पूरी तरह से टीकाकरण कर चुके हों।
  • सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और केवल वर्चुअल कक्षाएं ही चलती रहेंगी।
  • मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से काम करते हैं।

Read More: Political Parties Changed Campaign Strategy: राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सियासी दलों ने किया सोशल मीडिया से प्रचार करने का फैसला, वर्चुअली रैलियों का होगा आयोजन

Connect With Us: Twitter Facebook

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox