होम / Krishna Janmbhoomi Case: जिला जज की कोर्ट ने दिया शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश, 20 जनवरी को मांगी रिपोर्ट

Krishna Janmbhoomi Case: जिला जज की कोर्ट ने दिया शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश, 20 जनवरी को मांगी रिपोर्ट

• LAST UPDATED : December 24, 2022

Krishna Janmbhoomi Case

इंडिया न्यूज, मथुरा (Uttar Pradesh)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर इस मामले हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को इससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

वादी के वकील ने दिया ये तर्क
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।

20 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट
हिंदू सेना के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।

यह भी पढ़ें: कोटा में अब यूपी के छात्र ने किया सुसाइड, बीमारी के चलते खराब हो रही थी परफॉर्मेंस

Connect Us Facebook | Twitter

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox