इंडिया न्यूज, रांची।
राजद (Rashtriya Janta Dal) प्रमुख लालू प्रसाद (Lalu Prasad) को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में जमानत (Bail) मिल गई है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवा मामला है, जिसमें उन्हें झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Coart) ने जमानत दे दी। सीबीआई (CBI) ने जमानत देने का कड़ा विरोध किया था।
राजद प्रमुख के वकील ने बताया कि उन्हें आधी सजा काट लेने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है। उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा। लालू यादव को एक लाख का बांड (Bond) व जुर्माने के 10 लाख चुकाने होंगे। राजद प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में पहले सजा मिल चुकी है और उनमें जमानत भी मिल गई है।
यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। 27 साल बाद कोर्ट ने फरवरी में डोरंडा कोषागार मामले में फैसला सुनाया था। इसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था। उन्हें पांच साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।