Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। वहीं, अब लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने इसे लेकर एक नया आदेश भी जारी किया है। इस दौरान इसमें लगने वाले कई तरह के प्रतिबंधों के बारे में भी बताया गया है। जहा इस आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसी के साथ विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी है।
लखनऊ पुलिस कमिश्नरी की तरफ से जारी हुए गए आदेश में कोविड 19 के पालन के बारे में भी बताया गया है। वही इस दौरान विधानभवन के आस-पास के इलाके व मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जहां बहुत से जगाहों पर पुलिस की सतर्कता भी रहेगी।
इस दौरान सरकारी ऑफिस और विधानसभा भवन के ऊपर और आसपास के 1 किमी तक ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से सीमित रहेगा। इसके अलावा भी पुलिस प्रशासन बहुत सी जगहों पर किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं करने देंगे। वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक जगहों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक परिसर तक ही सीमित रहेंगे और धार्मिक आयोजन पर भी साउंड सिस्टम पर पूरी तरत प्रतिबंध रहेगा। इसकी अनुमति पुलिस प्रशासन से लेनी होगी और वहीं धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 की वर्तमान गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।
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