उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पत्नी सहित जेल में बंद है। अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। अंसारी के बेटे ने दो मंजिला आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण की अर्जी कोर्ट में डाली थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जानकारी दें कि सुभासपा पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी की तरफ से कोर्ट में मकान ध्वस्तीकरण की अर्जी दाखिल की गई थी।
सिटी मजिस्ट्रेट ने कंपाउंडिंग के बजाय ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया था। जिसके बाद से अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी ने इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। अब्बास और उमर की तरफ से कोर्ट में बताया गया था कि जिस आलीशान मकान को गिरा दिए जाने का आदेश मिला है उसका नक्शा पास है।
वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से झूठ कह रहे हैं। इनका नक्शा बगल के प्लाट का मंजूर किया गया है। और इसका निर्माण दूसरे के प्लॉट पर किया गया है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
वहीं हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मुख्तार के पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। उनके परिवार पर लगातार मुश्किलों का गाज गिरा हुआ है। फिलहाल कोर्ट ने अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी को ध्वस्तीकरण के खिलाफ नियंत्रक यानी मऊ जिले के डीएम के समक्ष अपनी अर्जी रखने की छूट दी है। दुसरे तरफ अब्बास अंसारी की तरफ से मांग किया गया है कि अर्जी डालने तक ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
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