India News (इंडिया न्यूज),Mukhtar Ansari: यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और धड़कने एक बार फिर बढ़ गई है और इस बार कारण है एक और मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट मामला। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट(MP-MLA Court) शनिवार को एक और गैंगस्टर एक्ट के मामले में फैसला सुना सकती है। 2009 के कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर कासिम की शिकायत पर दर्ज केस में पुलिस ने मुख़्तार के खिलाफ गैंगस्टर का चार्ट बनाया। इस मामले में फैसले के लिए कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी। हालांकि 2011 में कोर्ट ने मुख्तार को इस मामले में बरी कर दिया था।
दरसअल करंडा के सुआपुर के रहने कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी। उसी मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख 20 मई को नियत की है तो वहीं मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को कोर्ट ने फैसला की तारीख दी गई थी। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में लिखित बहस पर सुनवाई करने के बाद फैसला आ गया है। मुख़्तार के वकील ने बताया कि एमपी-एमएल कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी क्रिमिनल द्वारा द्वारा लिखित बहस का अवसर मांगा गया था। जिसपर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख दी थी।
गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर मिली है। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मुकदमें में दोष मुक्त करार दिया है। बता दे 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। यह मामल मीर हसन ने दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी पर 307 का मामला120 B के तहत दर्ज हुआ था।
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