मुजफ्फरनगर में एक 3 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर रेप कर हत्या करने वाले 2 युवकों को पॉस्को कोर्ट द्वारा फांसी और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
Muzaffarnagar News: मामला उत्तर-प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के पास मौजूद पॉस्को कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि, कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या करने वाले 1 आरोपी को फांसी की सजा और दूसरे आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दरअसल, जून 2022 में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में 3 साल की मासूम बच्ची का क्षेत्र के ही 2 युवक सुरेंद्र (सोनी) और राजीव (टोटा) ने बहला-फुसलाकर मंदिर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए। युवकों ने मासूम बच्ची को जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी खुन से लथपथ मासूम बच्ची को जंगल में छोड़ कर मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद घायल बच्ची को पुलिस और परिजन मिलकर जंगल में ढूंढ रहे थे, उस दौरान उन्हें बच्ची बमुश्किल बरामद हुई। जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई थी।
इस घटना के बाद मासूम बच्ची के परिजनों ने कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसी केस में बुधवार को पॉस्को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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