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Nikay Chunav: यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, SC का आदेश, दो दिन में सरकार जारी करे नोटिफिकेशन

• LAST UPDATED : March 27, 2023

Nikay Chunav: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के लिए अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि दो दिनों के भीतर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाए। कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। वहीं कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दी है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए सरकार को एक आयोग बना कोर्ट को ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके बाद सरकार ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया साथ ही निकाय चुनाव जल्द से जल्द आयोजित करने का आदेश दिया।

2 दिन में जारी हो नोटिफिकेशन

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट को स्वीकार किया और कहा कि सरकार दो दिनों के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करे। दरअसल कोर्ट ने पहले कहा था कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव का आयोजन करे या फिर एक आयोग बना इसकी रिपोर्ट बना कोर्ट में पेश करे। इसके बाद सरकार ने समय लेकर रिपोर्ट बनाई और इसे कोर्ट में पेश किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है।

पहले जारी हुई थी अधिसूचना

विगत वर्ष 6 दिसंबर 2022 को सरकार ने निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी की थी। इस अधिसूचना को लेकर आरोप लगे थे कि ओबीसी आरक्षण को दरकिनार किया गया है। ओबीसी के कुछ लोग कोर्ट गए जहां कोर्ट ने इसर रोक लगा दी। बाद में कोर्ट में सरकार ने एक ओबीसी आयोग बना सर्वे कराया जिसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया औऱ निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी।

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