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नोएडा की सीईओ रितु को राहत, गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक

• LAST UPDATED : May 10, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। यह वारंट इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि अवमानना के एक मामले में रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कल लगाई थी फटकार

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के अधिकारी अदालत का सम्मान नहीं करते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचना रूटीन बन गया है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करतीं तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा।

हर रोज एक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट आता है

उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने दिया जाए। वकील ने कहा था कि उनके दो बच्चे हैं। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, आप हाईकोर्ट से आग्रह कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,  हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते।

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