Noida News: प्रदेश सरकार ने अब स्क्रैप स्कीम लागू कर दी है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार चिन्हित स्क्रैप सेंटर बना रही है। जिसमें राज्य या राज्यों की बाहर की गाड़ियों क़ो स्क्रैप में बेचा जाएगा या काटा जाएगा। वहीं गाड़ी के मालिक को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जिसका फायदा नया वाहन खरीदने पर छूट के साथ-साथ टैक्स में भी छूट दी जाएगी। इससे नए वाहन को खरीदने पर भारी फायदा होगा। ये स्कीम अब गौतम बुद्ध नगर में भी लागू कर दी गई है।
अब परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिसके चलते सरकारी वाहनों पर भी ये नियम लागू कर दिया है। जिन वाहनों को 15 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है उन वाहनों को भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्क्रैप सेंटर पर बेचा जा सकता है। यानी कि सरकारी वाहन भी अब तय समय सीमा से ज्यादा नही चलाया जा सकेगा। इस नए नियम के अनुसार सरकारी वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात गौतम बुद्ध नगर की जाए तो अभी तक 34 सरकारी गाड़ी है जिनका 15 वर्ष की समयावधि पूरी हो चुकी है।
जनपद गौतमबुद्ध नगर में डीजल के 10 साल पुराने व पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहनों की संख्या 1,68,000 हो गई है। इन वाहनों को एनजीटी के नियमानुसार दिल्ली एनसीआर में चलाना प्रतिबंधित है। ऐसे मे वाहन स्वामी स्क्रैप सेंटर का फायदा उठाते हुए अपने वाहन को बेच सकता है। वहीं नोएडा में अभी दो प्रमाणित स्क्रैप सेंटर खोले जा चुके हैं।साथ ही स्क्रैप सेंटर के लिए और भी आवेदन लगातार आ रहे हैं।
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