Prabhat Murder Case
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी आरोपी हैं। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणुका अग्रवाल की बेंच ने मामले के वादी राजीव गुप्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं और मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कहा कि दोनों अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित कर रही है। कोर्ट फैसला कब देगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।
22 साल पहले बीच बाजार हुई थी प्रभात की हत्या Prabhat Murder Case
दरअसल, लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीर गांव में 8 जुलाई 2000 को 22 साल के प्रभात की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बनवीनपुर गांव गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी का है। मृतक के पिता संतोष गुप्ता ने आरोप लगाया था कि बीच बाजार अजय मिश्रा ने प्रभात की कनपटी पर गोली मारी थी। दूसरी गोली सुभाष मामा ने सीने में मारी थी। इसके बाद प्रभात ने वहीं दम तोड़ दिया था।
लखीमपुर खीरी की अदालत ने प्रभात हत्याकांड में अजय मिश्रा और अन्य दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने की याचिका की थी खारिज Prabhat Murder Case
बीते दिनों अजय मिश्रा टेनी ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी अस्वीकार कर दी थी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रभात हत्याकांड की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह अपील खारिज होने के बाद अजय मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया था।
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