इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Red Light area Leaga)। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े व अहम फैसले के तहत देश में वेश्यावृत्ति को वैध करार दिया है। उसने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती और न ही सहमति से यह कार्य करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिसिया डंडे पर भी लगाम लगेगी।
शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान व बराबरी के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह अहम फैसला दिया। पीठ ने सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह सूत्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। खास बात यहहै कि सेक्स वर्करों के मुद्दे पर अक्सर पुलिस कार्रवाई करने के लिए कूद पड़ती है। अब शायद उस पर भी लगाम लगे।
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