Rules Changes From 1st April 2023: वित्त वर्ष 2023 को खत्म होने में चंद ही दिन बचे हुए हैं। यह मार्च का महीना यानी इस वित्त वर्ष का आखिरी महीना है। हर क्षेत्र के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। वित्त वर्ष के अंतिम महीने में कई जरूरी काम आपको निपटाने होते हैं। क्योंकि नई वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव किया जाता है। इसलिए अगर आपके कोई जरूरी काम अटके हुए हैं तो उन्हें 31 मार्च से पहले ही निपटा लें। अगर आपने समय रहते इन जरूरी कामों को नहीं निपटा लिया तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है।
हर महीने की शुरुआत की तरह ही अप्रैल महीने में भी कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसलिए एक अप्रैल से होने जा रहे इन बदलावों के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसी को देखते हुए आज हम आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे ऐसे कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसका संबंध सीधे आपकी जेब से है।
बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ही पेट्रोल-डीजल से लेकर गैंस सिलेंडर के नए रेट जारी करती है। मार्च में LPG गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की कीमत में 50 रुपये तक बढ़ाई गई थी। इसके साथ ही कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में 350 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। अगले महीने एक बार फिर गैस की नई कीमतें लागू हो सकती हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल माह में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे उसकी एक लिस्ट जारी कर दी है। (RBI) (Bank Holidays In April 2023) जिसके मुताबिक, अप्रैल 2023 में कुल 15 दिन बैंक बंद (Bank Closed) रहने वाले हैं। अगले महीने साप्ताहिक छुट्टियों से लेकर अलग-अलग राज्यों में होने वाले त्योहारों के चलते 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे जल्दी ही निपटा लें।
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे फटाफट कर लीजिए क्योंकि पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। इसलिए 31 मार्च से पहले अगर आपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक (Pan Aadhaar link) नहीं काराया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। कुल मिलाकर वह किसी भी काम का नहीं रहेगा।
आने वाला महीना सोने की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए भी अहम है। उपभोक्ता मंत्रालय एक अप्रैल से सोने के आभूषणों की बिक्री के नियमों में भी बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक 31 मार्च, 2023 के बाद चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले आभूषणों की बिक्री नहीं हो सकेगी। एक अप्रैल 2023 से सिर्फ छह डिजिट वाले हॉलमार्क ज्वैलरी ही बिक पाएंगे।